उत्तराखण्ड: परीक्षाएँ, वेतन और सामान्य ज्ञान
UKPSC, UKSSSC और राज्य कर्मचारियों के लिए कैलकुलेटर, और उत्तराखण्ड सामान्य ज्ञान। हर नियम राज्य के आधिकारिक विज्ञापन या शासनादेश से लिया गया है, केन्द्र के नियमों से नहीं।
कैलकुलेटर
हर टूल आधिकारिक नियम पर आधारित है और उसका स्रोत दिया गया है।
परीक्षाएँ
राज्य के नियम अलग क्यों हैं
उत्तराखण्ड के कर्मचारियों का वेतन राज्य के अपने वेतनमान से तय होता है, केन्द्र के मैट्रिक्स से नहीं। राज्य में 17 वेतन स्तर हैं, और महंगाई भत्ता वित्त विभाग के शासनादेश से लागू होता है — वर्तमान दर 60% है, जो 1 January 2026 से प्रभावी है। मकान किराया भत्ता भी राज्य की अपनी नगर श्रेणियों पर आधारित है।
इसी तरह आयु सीमा और आयु छूट भी राज्य के विज्ञापनों से आती है। उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट की शर्तें केन्द्रीय परीक्षाओं जैसी नहीं हैं, और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यह छूट नहीं मिलती।
इस साइट पर उत्तराखण्ड का हर आँकड़ा राज्य के ही विज्ञापन, शासनादेश या विभागीय पृष्ठ से लिया गया है। जहाँ राज्य का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं मिला, वहाँ आँकड़ा नहीं दिया गया — केन्द्र का नियम मानकर काम नहीं चलाया गया।