उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी वेतन कैलकुलेटर

अपने वेतन लेवल और मूल वेतन से उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी का वेतन जानें: 1 जनवरी 2026 से 60% महंगाई भत्ता और तैनाती के स्थान के अनुसार मकान किराया भत्ता।

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राज्य वेतन मैट्रिक्स, वर्तमान महंगाई भत्ता और 2019 के मकान किराया भत्ता शासनादेश पर आधारित। आयकर से पहले।

गणना कैसे होती है

कुल वेतन = मूल वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता हाथ में = कुल वेतन − NPS (मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10%)

मूल वेतन आपके लेवल की सेल से आता है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60% है (शासनादेश 396975/XXVII-10/2026-E-22807/2022, दिनांक 18 मई 2026)। मकान किराया भत्ता प्रतिशत नहीं बल्कि लेवल और स्थान के अनुसार तय राशि है। NPS से आच्छादित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान काटा जाता है।

केवल अनुमान। आधिकारिक परिणाम, अंक और पात्रता का निर्णय उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाँचें।

हल किया गया उदाहरण: लेवल 10, देहरादून

लेवल 10 का प्रारम्भिक मूल वेतन ₹56,100। महंगाई भत्ता 60% = ₹33,660। देहरादून श्रेणी बी-2 में है, इसलिए मकान किराया भत्ता ₹6,750। कुल ₹96,510; NPS ₹8,976 कटकर हाथ में ₹87,534।

हर लेवल का प्रारम्भिक वेतन (NPS कटौती के बाद)

लेवलप्रारम्भिक मूल वेतनहाथ में, श्रेणी बी-2हाथ में, अवर्गीकृत
1₹18,000₹28,420₹27,720
2₹19,900₹31,156₹30,456
3₹21,700₹33,898₹33,048
4₹25,500₹39,820₹38,770
5₹29,200₹45,598₹44,398
6₹35,400₹55,226₹53,826
7₹44,900₹70,056₹68,256
8₹47,600₹74,294₹72,394
9₹53,100₹82,864₹80,714
10₹56,100₹87,534₹85,284
11₹67,700₹1,05,638₹1,02,938
12₹78,800₹1,22,972₹1,19,822
13₹1,23,100₹1,89,264₹1,84,264
13A₹1,31,100₹2,00,784₹1,95,784
15₹1,44,200₹2,19,648₹2,14,648
16₹1,82,200₹2,74,368₹2,69,368
17₹2,25,000₹3,36,000₹3,31,000

मकान किराया भत्ता (रु. प्रतिमाह)

लेवलB-2Cअवर्गीकृत
12,5002,1001,800
22,5002,1001,800
32,6502,2001,800
43,1002,5502,050
53,5502,9502,350
64,2503,5502,850
75,4004,5003,600
85,7504,8003,850
96,4005,3504,250
106,7505,6504,500
118,1506,8005,450
129,5007,9006,350
1312,0008,0007,000
13A12,0008,0007,000
1512,0008,0007,000
1612,0008,0007,000
1712,0008,0007,000

मकान किराया भत्ते की श्रेणियाँ

  • श्रेणी बी-2: देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र
  • श्रेणी सी: समस्त जनपदीय मुख्यालय तथा काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रुड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र
  • अवर्गीकृत श्रेणी: अन्य समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र

इसमें शामिल नहीं

  • मकान किराया भत्ता वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप 55(1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 05 फरवरी 2019 की दरों पर है (01 फरवरी 2019 से)। कोषागार पोर्टल पर इसके बाद का कोई संशोधन हमें नहीं मिला; नया शासनादेश आने पर यह पृष्ठ अपडेट होगा।
  • पर्वतीय विकास भत्ता, सीमान्त विकास खण्ड भत्ता, सचिवालय विशेष भत्ता और विभागीय भत्ते शामिल नहीं हैं; ये पद और तैनाती पर निर्भर करते हैं।
  • राज्य की वेतन मैट्रिक्स में 13A के बाद लेवल 15, 16 और 17 हैं (लेवल 14 नहीं है)।
  • सरकारी आवास मिलने पर मकान किराया भत्ता नहीं मिलता। उत्तराखण्ड से बाहर तैनाती पर उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार की दर लागू होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तराखण्ड में वर्तमान महंगाई भत्ता कितना है?

1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60% (शासनादेश 396975/XXVII-10/2026-E-22807/2022, दिनांक 18 मई 2026)। मई 2026 के वेतन से नई दर पर भुगतान और जनवरी–अप्रैल 2026 का एरियर नकद।

उत्तराखण्ड में मकान किराया भत्ता कितना है?

यह प्रतिशत नहीं, तय राशि है: लेवल 1 के लिए श्रेणी बी-2 में ₹2,500, श्रेणी सी में ₹2,100 और अवर्गीकृत क्षेत्र में ₹1,800; लेवल 13 और उससे ऊपर ₹12,000/₹8,000/₹7,000। पूरी तालिका इसी पृष्ठ पर है।

क्या राज्य की वेतन मैट्रिक्स केन्द्र जैसी है?

राशियाँ केन्द्र की 7वें वेतन आयोग की मैट्रिक्स जैसी हैं (लेवल 13 सितम्बर 2017 के शासनादेश से संशोधित)। अंतर यह है कि राज्य में 13A के बाद लेवल 15, 16 और 17 हैं।

कौन सा भत्ता शामिल नहीं है?

पर्वतीय विकास भत्ता, सीमान्त विकास खण्ड भत्ता, सचिवालय विशेष भत्ता तथा विभागीय भत्ते। ये सभी कर्मचारियों को नहीं मिलते और पद व तैनाती पर निर्भर करते हैं।

NPS में कितना कटता है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% कर्मचारी अंशदान के रूप में कटता है।

स्रोत

  1. Uttarakhand Government Servant Pay Rules, 2016 (notification 290/XXVII(7)50(16)/2016, 28-12-2016), Schedule 1 pay matrix; Level 13 as substituted by GO 165/XXVII(7)30(7)/2017 dated 12-09-2017, Government of Uttarakhand, Finance Department
  2. DA: GO 396975/XXVII-10/2026-E-22807/2022 dated 18 May 2026, Government of Uttarakhand, Finance Department
  3. Uttarakhand Finance Department office memorandum 55(1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 dated 05-02-2019: revised house rent allowance (from 01-02-2019), Government of Uttarakhand, Finance Department

इन स्रोतों से नियमों का मिलान किया गया: 22 सितंबर 2026 स्रोत लिंक नई टैब में खुलते हैं।

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