गणना कैसे होती है
मूल वेतन आपके लेवल की सेल से आता है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60% है (शासनादेश 396975/XXVII-10/2026-E-22807/2022, दिनांक 18 मई 2026)। मकान किराया भत्ता प्रतिशत नहीं बल्कि लेवल और स्थान के अनुसार तय राशि है। NPS से आच्छादित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान काटा जाता है।
केवल अनुमान। आधिकारिक परिणाम, अंक और पात्रता का निर्णय उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाँचें।
हल किया गया उदाहरण: लेवल 10, देहरादून
लेवल 10 का प्रारम्भिक मूल वेतन ₹56,100। महंगाई भत्ता 60% = ₹33,660। देहरादून श्रेणी बी-2 में है, इसलिए मकान किराया भत्ता ₹6,750। कुल ₹96,510; NPS ₹8,976 कटकर हाथ में ₹87,534।
हर लेवल का प्रारम्भिक वेतन (NPS कटौती के बाद)
| लेवल | प्रारम्भिक मूल वेतन | हाथ में, श्रेणी बी-2 | हाथ में, अवर्गीकृत |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹18,000 | ₹28,420 | ₹27,720 |
| 2 | ₹19,900 | ₹31,156 | ₹30,456 |
| 3 | ₹21,700 | ₹33,898 | ₹33,048 |
| 4 | ₹25,500 | ₹39,820 | ₹38,770 |
| 5 | ₹29,200 | ₹45,598 | ₹44,398 |
| 6 | ₹35,400 | ₹55,226 | ₹53,826 |
| 7 | ₹44,900 | ₹70,056 | ₹68,256 |
| 8 | ₹47,600 | ₹74,294 | ₹72,394 |
| 9 | ₹53,100 | ₹82,864 | ₹80,714 |
| 10 | ₹56,100 | ₹87,534 | ₹85,284 |
| 11 | ₹67,700 | ₹1,05,638 | ₹1,02,938 |
| 12 | ₹78,800 | ₹1,22,972 | ₹1,19,822 |
| 13 | ₹1,23,100 | ₹1,89,264 | ₹1,84,264 |
| 13A | ₹1,31,100 | ₹2,00,784 | ₹1,95,784 |
| 15 | ₹1,44,200 | ₹2,19,648 | ₹2,14,648 |
| 16 | ₹1,82,200 | ₹2,74,368 | ₹2,69,368 |
| 17 | ₹2,25,000 | ₹3,36,000 | ₹3,31,000 |
मकान किराया भत्ता (रु. प्रतिमाह)
| लेवल | B-2 | C | अवर्गीकृत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| 2 | 2,500 | 2,100 | 1,800 |
| 3 | 2,650 | 2,200 | 1,800 |
| 4 | 3,100 | 2,550 | 2,050 |
| 5 | 3,550 | 2,950 | 2,350 |
| 6 | 4,250 | 3,550 | 2,850 |
| 7 | 5,400 | 4,500 | 3,600 |
| 8 | 5,750 | 4,800 | 3,850 |
| 9 | 6,400 | 5,350 | 4,250 |
| 10 | 6,750 | 5,650 | 4,500 |
| 11 | 8,150 | 6,800 | 5,450 |
| 12 | 9,500 | 7,900 | 6,350 |
| 13 | 12,000 | 8,000 | 7,000 |
| 13A | 12,000 | 8,000 | 7,000 |
| 15 | 12,000 | 8,000 | 7,000 |
| 16 | 12,000 | 8,000 | 7,000 |
| 17 | 12,000 | 8,000 | 7,000 |
मकान किराया भत्ते की श्रेणियाँ
- श्रेणी बी-2: देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र
- श्रेणी सी: समस्त जनपदीय मुख्यालय तथा काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रुड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र
- अवर्गीकृत श्रेणी: अन्य समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र
इसमें शामिल नहीं
- मकान किराया भत्ता वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप 55(1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 05 फरवरी 2019 की दरों पर है (01 फरवरी 2019 से)। कोषागार पोर्टल पर इसके बाद का कोई संशोधन हमें नहीं मिला; नया शासनादेश आने पर यह पृष्ठ अपडेट होगा।
- पर्वतीय विकास भत्ता, सीमान्त विकास खण्ड भत्ता, सचिवालय विशेष भत्ता और विभागीय भत्ते शामिल नहीं हैं; ये पद और तैनाती पर निर्भर करते हैं।
- राज्य की वेतन मैट्रिक्स में 13A के बाद लेवल 15, 16 और 17 हैं (लेवल 14 नहीं है)।
- सरकारी आवास मिलने पर मकान किराया भत्ता नहीं मिलता। उत्तराखण्ड से बाहर तैनाती पर उस स्थान के लिए केन्द्र सरकार की दर लागू होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखण्ड में वर्तमान महंगाई भत्ता कितना है?
1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60% (शासनादेश 396975/XXVII-10/2026-E-22807/2022, दिनांक 18 मई 2026)। मई 2026 के वेतन से नई दर पर भुगतान और जनवरी–अप्रैल 2026 का एरियर नकद।
उत्तराखण्ड में मकान किराया भत्ता कितना है?
यह प्रतिशत नहीं, तय राशि है: लेवल 1 के लिए श्रेणी बी-2 में ₹2,500, श्रेणी सी में ₹2,100 और अवर्गीकृत क्षेत्र में ₹1,800; लेवल 13 और उससे ऊपर ₹12,000/₹8,000/₹7,000। पूरी तालिका इसी पृष्ठ पर है।
क्या राज्य की वेतन मैट्रिक्स केन्द्र जैसी है?
राशियाँ केन्द्र की 7वें वेतन आयोग की मैट्रिक्स जैसी हैं (लेवल 13 सितम्बर 2017 के शासनादेश से संशोधित)। अंतर यह है कि राज्य में 13A के बाद लेवल 15, 16 और 17 हैं।
कौन सा भत्ता शामिल नहीं है?
पर्वतीय विकास भत्ता, सीमान्त विकास खण्ड भत्ता, सचिवालय विशेष भत्ता तथा विभागीय भत्ते। ये सभी कर्मचारियों को नहीं मिलते और पद व तैनाती पर निर्भर करते हैं।
NPS में कितना कटता है?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% कर्मचारी अंशदान के रूप में कटता है।
स्रोत
- Uttarakhand Government Servant Pay Rules, 2016 (notification 290/XXVII(7)50(16)/2016, 28-12-2016), Schedule 1 pay matrix; Level 13 as substituted by GO 165/XXVII(7)30(7)/2017 dated 12-09-2017, Government of Uttarakhand, Finance Department
- DA: GO 396975/XXVII-10/2026-E-22807/2022 dated 18 May 2026, Government of Uttarakhand, Finance Department
- Uttarakhand Finance Department office memorandum 55(1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 dated 05-02-2019: revised house rent allowance (from 01-02-2019), Government of Uttarakhand, Finance Department